आईएनएन, चेन्नई; @infodeaofficial;
चेन्नई. श्रीपेरम्बुदूर पोंतुर में 14 फरवरी को तीन सफाइकर्मियों की मौत के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने मृतकों के परिजनों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा देने को कहा है। चेंज ऑफ इंडिया के ए. नारायणन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रथम खंडपीठ की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायाधीश अब्दुल कुद्दोस ने यह निर्देश जारी किया है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दिया है।
याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह करते हुए याची ने कहा कि गटर और सेप्टिक टैंक की सफाई में व्यक्ति को न भेजने के प्रति जागरूकता के बावजूद ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। गौरतलब है कि 14 फरवरी को श्रीपेरम्बुदूर के पास पोंतुर में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई थी। मुरुगेशन और मारी नामक दो जने ओरगडम रोड स्थित एक होटल में टैंक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान टैक से निकलने वाली जहरीली गैस मुरुगेशन के नाक में जाते ही आए चक्कर के कारण टैंक में गिर पड़ा। वह भी जहरीली गैस का शिकार होकर अंदर जा पड़ा। पता चलते ही होटल कर्मचारी रवि इन दोनों को बचाने की कोशिश में टैंक के अंदर उतरा तो उसकी भी मौत हो गई।
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