आईएनएन/नई दिल्ली, @infodeaofficial
मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10वीं व 12वीं के परिक्षा परिणाम को सार्वजनिक न करने को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशक और सचिव को नोटिस जारी किया है। मामले पर सुनवाई कर रही न्यायाधीश वी. पाथबन और न्यायाधीश पीडी आउदिकेसवलु की बेंच ने सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दी है।
याचिकाकर्ता ए. सेंथिल कुमार ने मांग की थी कि दसवीं व बारहवीं के परीक्षा के रिजल्ट को पेपर, वेबसाइट व अन्य सार्वजनिक माध्यम पर प्रकाशित न किया। रीजल्ट के सार्वजनिक प्रकाशन के बजाय रीजल्ट सीधे माता-पिता या अभिभावकों को देने की सुविधा होनी चाहिए। उसके अनुसार 10वीं 12वीं के परिक्षा में अच्छा रीजल्ट नहीं आने पर विद्यार्थी आत्महत्या जैसे गम्भीर कदम उठा लेते हैं।
ऐसे में यह जरूरी है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए रीजल्ट की घोषणा सार्वजनिक करने के लिए दूसरे विकल्प को चुना जाय। उनका सुझाव है कि परीक्षा के रीजल्ट शिक्षकों को अभिभावकों के साथ बैठक कर उन्हें सौपना चाहिए। संबंधित प्राधिकरण के पास इस संबंध में आवेदन लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
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