आईआईएन/मुम्बई, @Infodeaofficial
महाराष्ट्र के मुम्बई में एक नाबालिक लड़की को अशलील वीडियो दिखाने के आरोप में एक व्यक्ति को कोर्ट ने तीन महिने की सजा सुनाई है।
पाक्सो कोर्ट के विशेष जज एडी देव ने 41 वर्ष के अमरजीत कुमार कनौजिया को यह सजा सुनाई। अभियुक्त को यह सजा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्राम सेक्शुयल ऑफेंसेस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत सुनाई गई है।
12 साल की पीडि़ता ने कोर्ट को बताया कि उसके पिता अंधेरी के उपनगरीय इलाकेे में न्यूजपेपर स्टॉल लगाते हैं। घटना 2015 की है उसके पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। अभियुक्त जो वेटर का काम करता है उसकी दुकान पर आया और पानी मांगा।
उसके बाद उसने नाबालिक से कहा कि उसने एक नया फोन खरीदा है और उसे दिखाने लगा। फोन में उसने अशलील वीडियो चला रखा था। जिसके बाद उसने इस घटना के बारे मेें अपने पिता को जानकारी दी। उसके पिता ने कनौजिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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