बाल कटाना है तो आधार है जरुरी

आईआईएन/चेन्नई, @Infodeaofficial

पको यदि अपना बाल कटाना है तो उसके लिए आधार जरुरी है! जी है हम आपसे मजाक नहीं कर रहे यह हकीकत है। तमिलनाडु सरकार के नए फरमान के मुताबिक अगर आप की नाई की दुकान में बाल कटाने जा रहे है तो वहां आपको अपने साथ आधार कार्ड ले जाना जरुरी है।

लॉकडाउन के दो महीने के बाद तमिलनाडु मे सैलून खुले है लेकिन तमिलनाडु सरकार ने स्पा, ब्यूटी पार्लर और सैलून जाने वाले ग्राहकों को अपने आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को आसान बनाने के लिए सरकार ने यह उपाय किया है।

ग्राहक विवरण जैसे नाम, पता, फोन नंबर और आधार संख्या अनिवार्य रूप से स्पा, ब्यूटी पार्लर और सैलून के मालिकों द्वारा नोट की जानी चाहिए। यह राजस्व प्रशासन के आयुक्त जे राधाकृष्णन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए जारी किया गया है।

एसओपी के अनुसार, हेयर स्टाइलिस्टों को मास्क और दस्ताने पहनने चाहिए और संक्रमण फैलने से बचने के लिए उन्हें अपने हाथ आंखों, नाक और मुंह पर रखने से बचना चाहिए।

अगर सैलून में काम करने वालों को सर्दी, खांसी या बुखार है तो उन्हें काम पर जाने से बचना चाहिए। एसओपी ने ग्राहकों से स्पा और ब्यूटी पार्लरों का दौरा करने से बचने का आग्रह किया है, अगर उन्हें बुखार है या कोविड​​-19 के अन्य लक्षण दिखाई देते हैं।

पानी के नल, कुर्सियां, मेज, अन्य चीजों के बीच मालिश के लिए उपयोग किए जाने वाले बिस्तर, जो अक्सर उपयोग किए जाते हैं, उन्हें दिन में कम से कम पांच बार साफ किया जाना चाहिए।

एसओपी ने यह भी कहा कि हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, कर्लिंग मशीन, स्पा स्टोन, फेस और हेयर स्टीमर, लेजर हेयर रिमूवल, ड्रायर को हर बार इस्तेमाल करने से पहले साफ किया जाना चाहिए।

हेड बैंड, डिस्पोज़ेबल्स और तौलिये का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है और इसे किसी अन्य ग्राहक पर होने से पहले धोया जाना चाहिए।

चेन्नई निगम आयुक्त और जिला कलेक्टरों को जारी किए गए एसओपी में निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए सैलून और स्पा के प्रभावी कामकाज की जांच करनी चाहिए।

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