सबरीमाला मामले में 22 जनवरी को खुली अदालत में सुनवाई

मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर लगी हैं 48 पुनर्विचार याचिकाएं
सुनवाई से पहले निर्णय पर रोक लगाने की मांग को उच्चतम न्यायालय ने किया अस्वीकार

आईएनएन/एजेंसी/नई दिल्ली, @Infodeaofficial 

केरल के प्रसिद्ध अयप्पा स्वामी के सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के निर्णय के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय तैयार हो गया है। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश आर. एफ. नरीमन, ए.एम. खानविल्कर और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि 22 जनवरी को खुली अदालत में इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

हालांकि पीठ ने अपने निर्णय पर सुनवाई से पूर्व रोक लगाने की मांग अस्वीकार कर दी। पीठ ने आदेश में कहा है कि सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर अन्य आवेदनों समेत 22 जनवरी, 2019 को उपयुक्त पीठ के समक्ष खुली अदालत में सुनवाई की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि 28 सितंबर, 2018 को इस संबंध में दिए गए निर्णय पर फिलहाल कोई स्थगनादेश नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध लगभग 48 पुनर्विचार याचिकाएं कई पक्षों की ओर से दायर की गई हैं। इससे पहले न्यायालय ने कहा कि सबरीमाला को लेकर नई याचिकाओं पर तभी सुनवाई की जाएगी, जब सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश देने के निर्णय पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी।

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