जम्मू-कश्मीर विस भंग करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज

आईएनएन/एजेंसी/नई दिल्ली @Infodeaofficial उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग करने के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा, ‘हम दखल नहीं देना चाहते (राज्यपाल के फैसले में)।’

पीठ भाजपा नेता गगन भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। भगत भंग विधानसभा के सदस्य थे। राज्यपाल ने नाटकीय घटनाक्रम में, निलंबित जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 21 नवंबर को आनन-फानन में भंग कर दिया था।इसके कुछ ही घंटे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

इसके बाद दो सदस्यीय पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भाजपा और अन्य दलों के 18 विधायकों के समर्थन के दम पर सरकार बनाने दावा पेश किया था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल को पत्र भेज कहा था कि उनकी पार्टी के 29 विधायक हैं और उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायकों तथा कांग्रेस के 12 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

राज्यपाल द्वारा विधान सभा भंग करने निर्णय की घोषणा राज भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में की गयी थी। छह महीने का राज्यपाल शासन 18 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2020 तक है।

महबूबा मुफ्ती नीत पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार के पतन के बाद 19 जून को राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था।

  1. Casino Kya Hota Hai
  2. Casino Houseboats
  3. Star111 Casino
  4. Casino Park Mysore
  5. Strike Casino By Big Daddy Photos
  6. 9bet
  7. Tiger Exch247
  8. Laserbook247
  9. Bet Bhai9
  10. Tiger Exch247.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *