आईआईएन/चेन्नई, @Infodeaofficial
पोएस गार्डन स्थित पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के घर वेदा निलयम को अधिग्रहित कर उसे मेमोरियल में तब्दील कराने के मामले में तमिलनाडु सरकार ने एक प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की है।
यह अधिसूचना राइट टू फेयर कांपनशेसन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्युजिशन रिहैबिलेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत जारी की गई है। इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जमीन को लेकर कोई भी विनिमय नहीं करेगा या फिर विनिमय का कारण बनेगा। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कार्रवाई पूरी होने तक इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता।
प्राधिकरण अब जमीन पर सर्वेक्षण करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख के 60 दिन के अंदर गिंडी स्थित दक्षिण चेन्नई के राजस्व संभागीय अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।
आयकर विभाग ने कोर्ट को बताया है कि संपत्ति का कर बाकी है और इस संपत्ति को लेकर जयललिता की भतीजी और भतीजे दीपा और दीपक द्वारा दायर याचिका कोर्ट में लम्बित है।
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