कर्नाटक में तमिलों को सुरक्षा मुहैय्या कराने की याचिका खारीज

आईएनएन/चेन्नई @Infodeaofficial;                                                                                                                                                    र्नाटक में 12 अप्रैल को विभिन्न समुहों द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान वहां रहने वाले तमिल व उनकी संपत्ती को सुरक्षा मुहैय्या कराने का निर्देश केंद्र को जारी करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की गई। मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के प्रथम खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बेनर्जी और न्यायाधीश अब्दुल कुद्दोष के समक्ष मंगलवार को आया।
सुनवाई के दौरान प्रथम खंडपीठ ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के देखरेख में है इसलिए इसमें वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते और याचिका को खारीज कर दिया गया।
कडलुर के कंदमंगलम गांव के केवी इलेंकीरन की याचिका पर सुनवाई के  दौरान बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि तमिलनाडु के अंदर एसी कोई आशंका होती तो वह इस संबंध में निर्देश जारी कर सकते थे लेकिन याचि ने जो याचिका लगाई है उसमें वह पड़ोसी राज्य में रह रहे तमिलों की सुरक्षा की मांग की है।
जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बेंच ने कहा कि केवल अशंका के आधार पर हम ऐसे निर्देष नहीं जारी कर सकते। साथ ही याचि को वहां राज्य सरकार व केंद्र सरकार को इन मसलों पर निष्क्रिय रहने की अपेक्षानहीं करनी चाहिए। हम इस याचिका पर निर्देश जारी कर देते है तो यह फैसला केंद्र व राज्यसरकार की कार्यक्षमता पर प्रश्र चिन्ह लगाता है।
याचि का कहना है कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन चल रहा है ऐसे में कर्नाटक में रह रहे तमिलों पर वहां के स्थानीय लोग कुछ भी कर सकते हैं।
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