आईआईएन/चेन्नई, @Infodeaofficial
अब कंपनियों का डूबा पैसा वापस लेना आसान होगा। यह कहना है बिजनेस डायरेक्टर के मास्टर फ्रेंचाइजीज ऑनर सौरभ खंडेलवाल का।
उन्होंने यहां एम सर्किल द्वारा गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में युवा उद्यमियों और व्यवसाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो आईबीसी कोड में बदलाव किया है उससे अब प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों को अपने पैसे वापस लेने में ज्यादा मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपने अगर कंपनी में पैसा लगाया है तो कोर्ट के चक्कर काटने के बजाय आप सीधे एनसीएलएटी जाकर अपना दावा पेश कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कंपनी अगर पैसे देने से इनकार करती है तो इस नए नियम के तहत दोषी कंपनी का बैंक अकाउंट सीज कर लिया जाता है या फिर कंपनी को डिजोल्व कर दिया जाता है।
इसमें अभी काफी सुधार की जरूरत है जिसमें पार्टनरशिप और प्रोपराइटर फर्म को शामिल नहीं किया गया है। खंडेलवाल ने कहा वे सभी ग्राहकों से नो योर कस्टमर (केवाईसी) की पूरी जानकारी लें।
इसके लिए फार्मेंट बनाकर हर व्यापारी फार्म बनाए और उसमें ग्राहक की पूरी जानकारी भरे। इस मौके पर एम सर्किल अध्यक्ष कमल किशोर बांगड़, सचिव विवेक कारवा, व्यापारिक विकास निर्देशक शेखर चांडक समेत श्री महेश्वरी सभा के सदस्य उपस्थित थे।
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