यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व आईजीपी मुरुगन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

INN/Chennai, @Infodeaofficial

सैदापेट की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) एस मुरुगन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, एक यौन उत्पीड़न मामले में बार बार अदालत में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ ये आदेश जारी किया गया है। चेन्नई के सैदापेट स्थित ग्यारहवें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मजिस्ट्रेट सुल्तान ने यह आदेश जारी किया है।

महिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मुरुगन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सीबी-सीआईडी पुलिस कर रही है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा आईपीएस अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश जारी करने और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अलावा एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से उस पर गलत तरीके व्यवहार या आचरण रखने, हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने और यौन उत्पीड़न के मामले में मुरुगन के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद पुलिस ने 29 अगस्त, 2023 को अदालत के समक्ष 112 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया गया।

आरोपपत्र की प्रतियाँ मुरुगन को दिए जाने के बाद, पूर्व अधिकारी अदालत की सुनवाई की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने का बहाना तलाशते रहे। इसके बजाय, उन्होंने प्रक्रिया को टालने और विलंबित करने के लिए अपने 10 वकीलों को नियुक्त किया। इस बीच, मुरुगन ने अपने खिलाफ दायर मामले को रद्द करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने उनकी याचिका खारिज कर दी और मुरुगन को निचली अदालत के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

हालांकि, मुरुगन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। चूंकि मुरुगन अदालत में पेश नहीं हुए, उनके वकीलों ने अदालत में उनके उपस्थित होने के लिए और समय की मांग की लेकिन एक ग्यारहवें मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के मजिस्ट्रेट सुल्तान ने मुरुगन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें पुलिस कर्मियों को मुरुगन को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया।

महिला एसपी ने 4 अगस्त, 2018 को पूर्व पुलिस अधिकारी मुरुगन के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी ने 14 जुलाई, 2017 से 1 अगस्त, 2018 तक कई मौकों पर उनकी शील भंग करने के इरादे से अश्लील और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कीं और यौन संबंधों से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। सीबी-सीआईडी ​​ने 31 अगस्त, 2018 को यह मामला दर्ज किया था।

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