पटाखों पर पूरी तरीके से बैन के आदेश पर अमल न होने पर SC ने की नाराजगी जाहिर
INN/New Delhi, @Infodeaofficial
दिल्ली के पटाखों पर पूरी तरीके से बैन के आदेश पर अमल न होने पर SC ने नाराजगी जाहिर की। SC ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है। आर्टिकल 21 के तहत ये लोगों का मौलिक अधिकार है कि लोगों को जीने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पटाखों पर बैन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए।
SC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा कि वो हलफनामा दाखिल कर बताए कि पटाखों पर बैन सुनिश्चित करने के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाए गए है। कोर्ट ने कमिश्नर को निर्देश दिया कि वो इसके लिए स्पेशल सेल का गठन करें। बैन पर अमल को लेकर स्थानीय SHO की जवाबदेही तय करें
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि वो पटाखो पर बैन के पूरे साल भर जारी रखने को लेकर 25 नवंबर से पहले फैसला ले ले। अभी पटाखो के बनाने, स्टोरेज और चलाने पर 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट ने सभी NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों को भी पटाखो पर बैन को लेकर 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा।