आईएनएन/चेन्नई, @Infodeaofficial
तमिलनाडु सरकार ने राज्य की दुकानों और प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खोलने की अनुमति प्रदान करने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ शुरुआत में इस शासनादेश को तीन सालों के लिए लागू किया गया है। दरअसल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार नियमावली एवं सेवा शर्त विधेयक)-2016 का मॉडल बिल भेजते हुए कहा है कि राज्य इस मॉडल बिल को अपनाकर अपने यहां आवश्यकतानुसार प्रावधानों में संशोधन कर सकते हैं।
श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तमिलनाडु दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1947 की धारा 6 में प्राप्त अधिकार के तहत तमिलनाडु सरकार जनहित में दुकानों को चौबीस घंटे खोलने की अनुमति देती है। यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए मान्य रहेगा।
अधिसूचना के मुताबिक कोई भी नियोक्ता किसी कर्मचारी को एक दिन में आठ घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं प्रदान करेगा। इसके अलावा ओवरटाइम का समय भी एक दिन में साढ़े दस तथा एक सप्ताह में 57 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी महिला कर्मचारी को रात 8 बजे के बाद काम करने की अनुमति नहीं रहेगी।
महिला कर्मचारी की लिखित सहमति के बाद उसे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए नियोक्ता रात आठ और सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति दे सकता है। रोटेशन के आधार पर प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा तथा नियोक्त को छुट्टी वाले कर्मचारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ओवरटाइम समेत कर्मचारी का समस्त वेतन बचत बैंक खाते में जमा कराना होगा।
अवकाश के दिन किसी कर्मचारी को दुकान पर काम करते पाए जाने पर नियोक्ता या प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी नियोक्ता की होगी। प्रत्येक नियोक्ता को महिला यौन उत्पीडऩ (रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर उसका संचालन करना होगा।
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