तमिलनाडु में ऑनलाइन बिकेगी शराब

रीतेश रंजन, आईआईएन/चेन्नई, @Royret

द्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह फैसला दिया की तमिलनाडु में कोई भी शराब की दूकान नहीं खुलेगी जबतक की लॉक डाउन पूरी तरह से न खुल जाए।

हा राज्य सरकार चाहे तो वह तो शराब की ऑनलाइन बिक्री कर सकती है। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश विनीत कोठरी और न्यायाधीश पुषपा सत्यनारायण ने सुनाया।

तमिलनाडु में बीते 7 मई को राज्य सरकार द्वारा संचालित तस्माक दुकाने खुली थी और देखा गया की शराब लेने के लिए लोगों ने लम्बी लाइन लगा राखी थी।

इस लाइन में सोशल डिस्टन्सिंग का मखौल उड़ाया जा रहा था। हर व्यक्ति दूसरे के ऊपर लटक रहा था। दोपहर की कड़ी धुप में भी लोग लम्बी लाइन में लगे हुए थे।

उसके ठीक एक दिन पहले हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी थी। याचिका में मांग की गयी थी की शराब की दूकान खुलने से लोगों की भीड़ इकठ्ठा होगी और कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है।

राज्य सरकार ने इस आदेश के साथ यह भी कहा था की ये दुकाने सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेंगी। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

लेकिन यह सब बाते कागजी ही रह गयी। अब विडंबना यह है की सरकार को पहले ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करवाना होगा तभी शराब की बिक्री ऑनलाइन की जा सकेगी।

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