नौकरी के बदले ज़मीन के घोटाला मामले में लालू प्रसाद और उनके दोनों बेटों को मिली ज़मानत
INN/Patna, @Infodeaofficial
नौकरी के बदले ज़मीन के कथित घोटाला मामले में लालू प्रसाद और उनके दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को ईडी मामले में ज़मानत मिल गई है। कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड भरने और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त के साथ आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था। ईडी मामले में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा और हेमा को पहले ही कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है।
ईडी का कहना है कि उसकी जांच से पता चला है कि 2004 से 2009 के बीच पटना और कुछ अन्य जगहों में प्राइम लोकेशंस पर ज़मीन के कई टुकड़े तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के बदले अवैध रूप से हासिल किए थे। इन ज़मीनों का मौजूदा बाज़ार मूल्य ₹200 करोड़ से ज़्यादा है। जांच में इन ज़मीनों के मालिक कई बेनामीदारों और शेल कंपनियों की पहचान की गई है। इसी साल जनवरी में ED ने पीएमएलए कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
इससे पहले सीबीआई ने 7 जून 2024 को मामले में अंतिम सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने लालू, उनकी पत्नी राबड़ी, बेटे और बेटी, तत्कालीन रेल मंत्री के ओएसडी, निजी सचिव, रेलवे के 29 अधिकारियों, 37 अभ्यर्थियों और 6 निजी व्यक्तियों सहित कुल 78 आरोपियों के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर किया था।
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी , 420, 467, 468, 471, 109 और पीसी एक्ट 1988 की धारा 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 13 (1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई का आरोप है कि लालू ने रेलवे के अधिकारियों, अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश के तहत भारतीय रेलवे के 11 जोनों में ग्रुप डी के substitutes के रूप में उन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जिन्होंने इसके बदले अपनी ज़मीन भेंट या बेहद कम कीमत पर लालू परिवार या एक बेनामी कंपनी को सौंपी। भर्ती में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का भी इस्तेमाल किया गया। अधिकतर उम्मीदवार उन जिलों से थे जो लंबे समय से लालू और उनके परिवार के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र थे।
सीबीआई के मामले में भी सभी आरोपी फिलहाल ज़मानत पर हैं। 20 सितंबर को लालू के खिलाफ सीबीआई को गृह मंत्रालय से मुकदमा चलाने के लिए जरूरी SANCTION मिल गया था। हालांकि, 30 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को अभी sanction मिलना बाकी है।सीबीआई मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है जबकि ईडी मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी जब कोर्ट आरोप पत्र की स्क्रुटनी करेगा