केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठों का कामकाज 03 मई तक रहेगा स्‍थगित

आईआईएन/नई दिल्ली, @Infodeaofficial

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठों में कामकाज की संभावना पर 20 अप्रैल के बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन के बारे में लिए गए निर्णय के आधार पर गौर किया जाएगा।

सरकार ने कुछ खास गतिविधियों के संबंध में लॉकडाउन की शर्तों में छूट की घोषणा की है। उन गतिविधियों का लक्ष्‍य निर्धनतम वर्गों को आजीविका उपलब्‍ध कराने के उपायों के अलावा आवश्‍यक वस्‍तुओं विशेष तौर पर अनाज की ढुलाई और आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

कार्यालयों को अत्‍यंत सीमित रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई है, आम जनता के प्रवेश अथवा उसके साथ किसी तरह के फिजिकल सम्‍पर्क की अनुमति नहीं दी गई है।

अब तक प्राप्‍त सूचना से भी पता चला है कि उच्‍च न्‍यायालयों में कामकाज नहीं हो रहा है और विशिष्‍ट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्‍फ्रेंस के माध्‍यम से हो रही है।

लगभग सभी स्‍थानों पर खंडपीठ हॉटस्‍पॉट्स में स्थित हैं। उनकी बार के प्रतिनिधियों ने भी इस स्थिति में मुकदमे दर्ज करने या अनुसरण करने में कठिनाई जाहिर की है।

इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाओं में कामकाज और सुनवाई 03 मई तक स्‍थगित रहेगी।

इस बात की घो‍षणा पहले ही की जा चुकी है कि एक बार कामकाज शुरु होते ही छुट्टी अथवा अवकाश के रूप में घोषित कुछ खास दिनों में कामकाज की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।

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