नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 435 (1)ए को दी चुनौती

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

आईएनएन, नई दिल्ली; @infodeaofficial

चेन्नई. राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रही एस. नलिनी ने अपने सजा को कम करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सीआरपीसी की धारा 435 (1)ए को चुनौती दी है। मामले पर सुनवाई कर रही मद्रास हाईकोर्ट की प्रथम खंडपीठ ने केंद्र सरकार को इस बाबत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
प्रथम खंडपीठ की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बेनर्जी और न्यायाधीश अब्दुल कुद्दोस ने यह आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दिया है। धारा 435 (1)ए के तहत दिल्ली स्पेशल पुलिस या फिर कोई अन्य सेंट्रल एजेंसी मामले की जांच करे तो उसमें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार के परामर्श के किसी भी अभियुक्त की सजा कम या माफ नहीं कर सकती।
गौरतलब है कि गत एक फरवरी को राज्य सरकार ने एक आदेश पास कर आजीवन कारावास के अभियुक्त को समय से पहले रिहा करने की योजना शुरू की, लेकिन याची को धारा 435 (1)ए के तहत इस योजना का लाभ नहीं मिल सका क्योंकि नलिनी के मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी। नलिनी का कहना है कि जेल में जब सभी कैदियों को समान रूप से ट्रीटमेंट देने की बात कही जाती है तो फिर रिहाई या सजा माफ करने में दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है?

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