बार काउंसिल चुनाव में नोटा का हो विकल्प: हाईकोर्ट
आईएनएन, लखनऊ; @infodeaofficial;
चेन्नई. बार काउंसिल के चुनाव में पारदर्शिता लाने और साफ छवि के प्रत्याशियों के चयन के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के लिए समिति के गठन का निर्देश दिया और साथ ही चुनाव में नोटा को भी एक विकल्प रखने का निर्देश दिया है। बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुदुचेरी का चुनाव २८ मार्च को होना है।
हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बेनर्जी और न्यायाधीश अब्दुल कुद्दोश की खंडपीठ ने अधिवक्ता आरमुगम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किए। अधिवक्ता ने जनहित याचिका में मांग की थी कि बार काउंसिल के चुनाव में नोटा को भी एक विकल्प के तौर पर रखा जाय। जिस प्रकार से विधानसभा व लोकसभा चुनावों में हमें अपने प्रत्याशियों के अलावा नोटा का विकल्प मिलता है, वैसे ही क्यों न बार काउंसिल के चुनाव में भी नोटा का विकल्प हो। इससे हम दागी और भ्रष्ट लोगों को बार काउंसिल से दूर कर सकेंगे और कामकाज सही ढंग से चलेगा।