फर्जी खबरों से निपटने के लिए तंत्र मौजूद: डॉ. मुरुगन

INN/New Delhi, @Infodeaofficial

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार फर्जी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरार पैदा करने की क्षमता रखती हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. मुरुगन ने कहा कि सरकार के पास विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए वैधानिक और संस्थागत तंत्र मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए नवंबर 2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत एक तथ्य जांच इकाई की स्थापना की गई है। मंत्री ने कहा कि मंत्रालयों और विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, तथ्य जांच इकाई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

मुरुगन ने बताया कि प्रिंट मीडिया के लिए, समाचार पत्रों को भारतीय प्रेस परिषद द्वारा लाए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन करना होता है जो फर्जी या मानहानिकारक या भ्रामक समाचारों के प्रकाशन को रोकता है। डॉ. मुरुगन ने कहा कि परिषद कथित तौर पर मानदंडों के उल्लंघन की जांच करती है और समाचार पत्र, संपादकों, पत्रकारों आदि को चेतावनी, फटकार या निंदा कर सकती है।

उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें प्रावधान है कि निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं की जानी चाहिए जिसमें अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर, झूठा और विचारोत्तेजक इशारे और अर्धसत्य शामिल हों।

मंत्री ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 टीवी चैनलों द्वारा संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। डिजिटल समाचार प्रकाशकों के संबंध में, डॉ. मुरुगन ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आईटी नियम 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता प्रदान करते हैं, जिसके लिए पीसीआई द्वारा लाए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है।

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