बिना लाइसेंस के हॉस्टल बंद करें : हाईकोर्ट
आईआईएन/चेन्नई, @Infodeaofficial
मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सुरक्षा कारणों से राज्यभर में बगैर लाइसेंस के चल रहे महिलाओं और किशोरों के हॉस्टल बंद किए जाएं।
मदुरै निवासी कदिरेशन ने हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में याचिका दायर की कि बिना लाइसेंस राज्य में महिलाओं व किशोरों के हॉस्टल तथा बालाश्रम नहीं चलने चाहिए।
याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। जिरह के बाद निर्देश जारी किया कि 9 मार्च से ऐसे हॉस्टल बंद किए जाएं।
न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि 15 फरवरी तक सभी आश्रमों व हॉस्टलों की जांच कराई जाए।
साथ ही सभी जिला कलक्टरों को आदेश दिया कि वे 28 फरवरी तक लाइसेंस के लिए किए जाने वाले आवेदनों की पड़ताल कर अनुमति प्रदान करें।