आभूषणों के लिए हॉलमार्क यूनिक आईडी अनिवार्य

INN/Chennai, @Infodeaofficial

पभोक्ता मामलात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग भारतीय मानक ब्यूरो ने एक निर्देश जारी कर यह अनिवार्य कर दिया है कि भारत में बेचे जाने वाले सभी आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्क यूनिक आईडी होना चाहिए। सरकार के इस प्रयास से देश में आभूषणों में हो रही मिलावट पर रोक लगाई जा सकेगी। चेन्नई में आयोजित एक संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो दक्षिण क्षेत्र के उप महा निदेशक उमाशंकर प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार ने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए ज्वेलरी दुकान के मालिकों से उनके पुराने स्टॉक की जानकारी मांगी थी और उसके बाद ही 1 अप्रैल से इसे अनिवार्य किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि लोगों को यदि अपने खरीदे गए आभूषण के गुणवत्ता की जांच करनी है तो वे बीआईएस केयर एप्प पर जाकर वहां इस हॉलमार्क यूनिक आईडी जो कि छह डिजिट वाला अल्फा न्यूमरिक होता है उसे देखकर इसकी जांच कर सकते हैं। इस हॉलमार्क यूनिक आईडी को देने से किस संस्थान ने इसे सत्यापित किया है, किसने इसका निर्माण किया है, आभूषण क्या है, उसकी गुणवत्ता और भी सभी की जानकारी होती है।
तमिलनाडु में 170 हॉल मार्किंग सेंटर
भारतीय मानक ब्यूरो, चेन्नई की निदेशक भवानी ने बताया कि तमिलनाडु में करीब 170 हॉल मार्किंग सेंटर है। सभी ज्वेलरी दुकान मालिकों के लिए इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हमने इसको ऑनलाइन कर रखा है। अपने आभूषण के लिए हॉलमार्क यूनिक आईडी प्राप्त करने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसके बाद संबंधित हॉलमार्क सेंटर में जाकर यह मार्किंग प्राप्त कर सकते हंै। ऐसा नहीं करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना, एक साल की जेल या दोनों है।

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