आईएनएन/मध्यप्रदेश@Infodeaofficial
पैसे और पाखंड के मद में चूर हाथी को एक बार फिर चींटी ने चित्त कर दिया। ना तो फर्जी कागजात के आधार पर कब्जाए गढ़ के ऊपरी हिस्से पर बैठे कारिंदों की होशियारी काम आई और न ही भारी पैसा खर्च कर खड़े किए गए महंगे एवं नामचीन वकील। मध्यप्रदेश हाइकोर्ट की इंदौर बैंच के सामने झूठे तर्क नहीं चले और हाईकोर्ट ने पत्रिका की याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले को रिपोर्टेबल भी बना दिया ताकि कानून की मासिक पत्रिकाओं में फैसला छपकर ज्यादा से ज्यादा प्रचारित भी हो।
मामला वही है, मीडिया मुगल और स्वयंभू पत्रकारिता शिरोमणी के समाचार पत्र में काम करने वाली छोटी सी चींटी ‘जितेन्द्र सिंह जाट’ का। जितेन्द्र को पत्रिका में प्रथम नियुक्ति 01.11.2012 को मिली थी। जब स्वयंभू पत्रकारिता शिरोमणी के कारिंदों ने मजीठिया से बचने के लिए जून 2014 में सभी कर्मचारियों से जबरन एक प्रि टाइप्ड कागज पर हस्ताक्षर करवाए तो जितेन्द्र से भी करवाए गए।
चींटियों की क्या बिसात। हाथी और उसके कारिंदे इन कागजों पर चींटियों के हस्ताक्षर पाकर मस्त हो गए। इतने मस्त कि होश ही नहीं रहा कि यही कागज बाद में चल कर उनके पस्त होने का कारण बनेगा। कागज तो कागज होता है, इसलिए कहा जाता है कि कागज बोलता है।
मजीठिया वेजबोर्ड संबंधी अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से 20-जे की अण्डरटेकिंग 2 दिसम्बर 2011 तक ही (यानी अधिसूचना 11.11.2011 से तीन सप्ताह के भीतर) ली जा सकती थी। पत्रिका ने सभी चींटियों से जिस कागज पर जून 2014 में जबरन साइन करवाए थे, उन्हें ही 20-जे की अण्डरटेकिंग बताया। ग्वालियर जितेन्द्र ने लेबर कमीश्नर के यहां मजीठिया के लिए 17(1) का आवेदन लगाया तो पत्रिका ने जवाब में कह दिया कि जितेन्द्र ने 20-जे के तहत विकल्प दे रखा है इसलिए वे मजीठिया के तहत वेतनमान पाने के हकदार नहीं हैं।
जितेन्द्र ने अपने आवेदन के साथ 22 लाख रुपए बकाया होने का ड्यू-ड्रॉन भी लगाया था। मदमस्त हाथी के डेढ़ सयाने कारिंदे अपने जवाबों में 20-जे का झुंझुना बजाते रहे लेकिन उन्हें बकाया पर आपत्ति का होश ही नहीं आया।
हाथी और हाथीपुत्र को यह समझाते रहे कि मामला 20-जे के आधार पर ही खारिज हो जाएगा। सयाने कारिंदे जून 2014 में लिए गए जिस कागज को दिखाकर फूले नहीं समा रहे थे, उसी कागज पर हमारी समझदार चींटी की नजरें टिकी थीं।
चींटी ने इसी कागज को अपना हथियार बनाया और लेबर कमिश्नर के यहां हाथी को इसी कागज के आधार पर चित्त कर दिया। दरअसल, जितेन्द्र कम्पनी में भर्ती ही उस समय हुुए थे जब 20-जे के तहत विकल्प देने की तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो गई थी। लेबर कमीश्नर ने माना कि जितेन्द्र से तो 20-जे का विकल्प लिया ही नहीं जा सकता था।
जितेन्द्र द्वारा बकाया गए 22 लाख रुपए के सम्बंध में पत्रिका ने कुछ कहा नहीं था इसलिए लेबर कमीश्नर ने पत्रिका पर बकाया माना और रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पत्रिका ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अब हाईकोर्ट में कहा कि बकाया को लेकर भी विवाद था। 20-जे का झुंझुना भी बजाया।
उच्च न्यायालय ने भी सुनवाई के बाद माना कि 20-जे के तहत विकल्प देने की निर्धारित तीन सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद किसी कर्मचारी से अण्डरटेकिंग ली ही नहीं जा सकती। यदि ली गई है तो वह निरर्थक है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब लेबर कमीश्नर के सामने बकाया राशि को लेकर आपत्ति नहीं की तो अब ऐसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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