सर्वोच्च न्यायालय ने एमआरटीएस के विस्तार मामले में दक्षिण रेलवे को दी बड़ी राहत

                                                               आईआईएन/चेन्नई, @Infodeaofficial 

र्वोच्च न्यायालय ने एम आरटीएस के विस्तार मामले में दक्षिण रेलवे को बड़ी राहत दी है|   न्यायालय  ने अन्नई  इंदिरा गांधी हट  डवेलर  एसोसिएशन के द्वारा  दायर याचिका को  खारिज करते हुए  सुनवाई करने से इंकार कर दिया है|

 बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 1992  में वेलचरी इलाके में  संघ के सदस्यों को दो सेंट जमीन आवंटित की थी|  वर्ष 2003 में एमआरटीएस के विस्तार के उद्देश्य से इस आवंटन को खारिज कर दिया गया था| 

 इस फैसले के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी|  मामले की सुनवाई करते हुए जज वैद्यनाथन ने कहा कि उस जमीन पर जो भी निर्माण कार्य हुए हैं सभी  अवैध  है|  साथ ही साथ 6 हफ्ते के अंदर संघ को जमीन खाली करने का आदेश दिया|

हम काफी सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी जमीन रेलवे को देती है और हम प्राथमिकता से इस विस्तार के कार्य को आगे बढाएंगे। नवीन गुलाटी, डीआरएम चेन्नई , दक्षिण रेलवे

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