सर्वोच्च न्यायालय ने एमआरटीएस के विस्तार मामले में दक्षिण रेलवे को दी बड़ी राहत
आईआईएन/चेन्नई, @Infodeaofficial
सर्वोच्च न्यायालय ने एम आरटीएस के विस्तार मामले में दक्षिण रेलवे को बड़ी राहत दी है| न्यायालय ने अन्नई इंदिरा गांधी हट डवेलर एसोसिएशन के द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई करने से इंकार कर दिया है|
बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 1992 में वेलचरी इलाके में संघ के सदस्यों को दो सेंट जमीन आवंटित की थी| वर्ष 2003 में एमआरटीएस के विस्तार के उद्देश्य से इस आवंटन को खारिज कर दिया गया था|
इस फैसले के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी| मामले की सुनवाई करते हुए जज वैद्यनाथन ने कहा कि उस जमीन पर जो भी निर्माण कार्य हुए हैं सभी अवैध है| साथ ही साथ 6 हफ्ते के अंदर संघ को जमीन खाली करने का आदेश दिया|