बिना नोटिस दिए रातों रात किसी का घर यूँ नहीं गिरा सकते: सुप्रीम कोर्ट 

INN/New Delhi, @Infodeaofficial

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महराजगंज में 2019 में सड़क चौड़ा करने के नाम पर मकान गिराने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप बिना नोटिस दिए रातों रात किसी का घर यूँ नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो याचिकाकर्ता को 25 लाख रु का अंतरिम मुआवजा दे। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि पूरे मामले की विभागीय जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क के विस्तार से पहले सर्वे होना चाहिए। जिनका मकान सड़क विस्तार के दायरे में आ रहा है, उन्हें नोटिस देना चाहिए। उनका पक्ष सुनने के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस आदेश की कॉपी सभी राज्यों को भेजने का भी निर्देश दिया। सभी राज्य सड़क विस्तार से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करें।

2019 कार्रवाई में मकान गंवाने वाले मनोज टिबरेवाल आकाश ने कोर्ट में 2020 में इसको लेकर शिकायत भेजी थी। कोर्ट ने शिकायत का स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे याचिका के रुप मे दर्ज कर इस मसले पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि 2019 में 123 मकान महारजगंज में गिराए गए थे। इसकी सूचना सिर्फ मुनादी करके दी गई थी, और लोगों को औपचारिक नोटिस तक नहीं दिया गया था।

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