आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव पर लगा ब्रेक

हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के चुनाव तारीखों पर लगाई रोक

विक्रम जैन, आईएनएन/आंध्रा प्रदेश, @Jainvikaram18 

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल (नोटिफिकेशन) को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि ये चुनावी शेड्यूल वैक्सीनेशन में रोड़ा बनेगा। यही नहीं, इस मामले में सरकारी पक्ष को ध्यान में लेना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 और 21 के मुताबिक नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और हमारे लिए जनस्वास्थ्य सबसे अहम है। गौरतलब है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव के लिए माकूल माहौल नहीं होने का हवाला देते हुए पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग से कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही चुनाव कराने की अपील की जा रही है।

सरकार के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से भेंट कर कोरोना के दूसरे फेज की आशंका जताते हुए कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया खत्म होने तक चुनाव नहीं कराने की अपील की थी। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने गत शुक्रवार की रात राज्य में पंचायत चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया था। 

इस बीच, आंध्र प्रदेश सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के चेयरमैन के. वेकंटरामी रेड्डी ने राज्य चुनाव आयोग के संयुक्त निदेशक जीवी साई प्रसाद को चुनाव आयुक्त निम्मगड्डा रमेश द्वारा बर्खास्त किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि लीव के लिए आवेदन करने पर बर्ख्सात करना पहली बार है। उन्होंने कहा कि ये बात सभी जानते हैं कि निम्मगड्डा कर्मचारियों को क्यों परेशान कर रहे हैं।

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