चिन्मय दास की जमानत की सुनवाई में तेजी लाने के लिए चटगाँव कोर्ट ने याचिका स्वीकार की
आईएनएन/ढाका, @Infodeaofficial
बांग्लादेश में, चटगाँव मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका में तेजी लाने के लिए वरिष्ठ वकील रवींद्र घोष द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस शर्त पर याचिका स्वीकार की है कि सुनवाई के दौरान घोष के साथ चटगाँव से एक वकील खड़ा रहेगा। डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रवींद्र घोष ने बाद में स्थानीय वकील सुमित आचार्य को अपने साथ खड़ा किया।
कल, कोर्ट ने चटगाँव बार एसोसिएशन के किसी भी सदस्य से पावर ऑफ अटॉर्नी (वकालतनामा) न होने का हवाला देते हुए रवींद्र घोष द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के बाद चिन्मय कृष्ण दास के लिए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
डेली स्टार के अनुसार, रवींद्र घोष ने आज संवाददाताओं से कहा, “कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है कि वह मेरे मामले की सुनवाई करेगा। मैं यहाँ चिन्मय के वकीलों की सहायता करने आया हूँ। वे सुरक्षा कारणों से आने से डर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। आज कोर्ट का माहौल कल से बहुत बेहतर है।”
डेली स्टार ने रवींद्र घोष के हवाले से कहा, “कल कोर्ट ने मेरी सुनवाई नहीं की, क्योंकि मेरे पास वकालतनामा नहीं था और दूसरे वकील भी थे। मैंने जेल से चिन्मय से वकालतनामा मंगवाया और उसे जमा कर दिया है। कोर्ट ने जमानत की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने के मामले को स्वीकार कर लिया है, वह मेरी सुनवाई करेंगे और मुझे अपने साथ एक स्थानीय वकील ले जाने को कहा है।” उन्होंने कहा, “मेरे साथ स्थानीय वकील सुमित आचार्य हैं,” उनके साथ कई पुलिस टीमें सुरक्षा मुहैया करा रही हैं।