यौण उत्पीडण के आरोपी पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा

आईआईएन/चेन्नई, @Infodeaofficial 
मिलनाडु के  तंजावुर में महिला कोर्ट ने  अपनी ही बेटी के साथ यौन प्रताड़ना करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  आरोपी संजू जिले के मटुकुर रहने वाला है।  उसकी पत्नी की मौत 2015 में हो गई थी और तब से  वह अपनी बेटी के साथ  ऐसा करता रहा है।
 बच्चे की उम्र 10 साल है।  बच्ची पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है।  वर्ष 2017 में उसके एक शिक्षक ने  उसके स्वभाव में कुछ अंतर देखा,  जिसके बाद उसने लड़की से उसकी समस्या पूछी।  लड़की ने जब अपने  परेशानी के बारे में  शिक्षक को बताया तो वह भौचक्का रह गया।
 उसने तत्काल मामले की सूचना  हेल्पलाइन के अधिकारियों को दी।  सूचना मिलते ही  बच्ची को  हेल्पलाइन के  कर्मचारी ने अपने पास रख लिया  और उसके पिता को पुदूकोट्टै ऑल वुमन पुलिस गिरफ्तार कर लिया।
 बच्ची की मेडिकल जांच में पता चला एचआईवी पॉजिटिव है।  जिसके बाद उसके पिता की भी मेडिकल जांच की गई और  इस बात की पुष्टि हो गई कि बच्ची को एड्स उसके पिता  द्वारा ही हुआ है।
 मामले की सुनवाई कर रही जज इलाअरसी  ने कहा कि आरोपी को अपने मौत तक कारावास में रहना होगा और उस पर 4,500  रुपए का जुर्माना किया।  जज ने राज्य सरकार को  ₹500000 मुआवजा  और उसके ठीक हो जाने तक इलाज का खर्च  देने को कहा है। 

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