सड़क सुरक्षा नियमो को लेकर गंभीर हुई हाई कोर्ट
चालक के साथ सवारी के लिए हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य
आईएनएन/चेन्नई, @Infodeaofficial
मद्रास हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा नियमो को लेकर फिर से एक कड़क हुई है। हाल ही में जारी एक आदेश में हाईकोर्ट ने मोटरसाइकल चालक और उसके पीछे बैठे सवारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कार में सवार चालक व अन्य सवारियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।
दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से व्यवहार में लाने के मामले पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि दो पहिया वाहन चालक के साथ उसके पीछे बैठने वाले सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
यही नहीं कोर्ट ने कहा कि कार में सवार सभी चारों सवारियों को सिटबेल्ट लगाने को अनिवार्य करने का आदेश दिया है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि रात के समय हाईबीम को कम करने के लिए वाहन के हेडलाइट पर काले रंग का स्टिकर चिपकाने के लिए कड़ी हिदायत दी है।
सभी उच्च रैंक के सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मियों को इस नियम का पालन करना चाहिए ताकि यह आमजन के लिए उदाहरण बने। इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने डीजीपी और अन्य वरिष्ट अधिकारियों को इस मामले में 27 जुलाई से पहले आदेश के कार्यानवन पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा है।