उपभोक्ता विवादों के सरल और शीघ्र निवारण के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने विभिन्न कदम उठाए

INN/New Delhi, @Infodeaofficial

विभाग को शिकायत मिली थी कि बाजार में बिकने वाले शहद के ज्यादातर ब्रांड्स में मीठी चाशनी की मिलावट की जाती है। यह गंभीर मामला है क्योंकि कोविड-19 के मुश्किल समय में यह हमारे स्वास्थ्य से समझौता होगा और इससे कोविड-19 का खतरा भी बढ़ता है। विभाग ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) को इस मामले की जांच का आदेश दिया था।

सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 19(2) के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद, इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए खाद्य नियामक एफएसएसएआई को सौंप दिया है। सीसीपीए ने अधिनियम की धारा 10 में उल्लिखित उचित कार्रवाई के लिए मामले की जांच में सहयोग की पेशकश की। 

विभाग उपभोक्ता मामलों को गंभीरता से लेता है। हाल ही में, एक मोबाइल फोन सेवा केंद्र द्वारा फोन बदलने से मना करने पर रोहिणी मॉल में एक व्यक्ति द्वारा खुद को आग लगाकर जलने से घायल होने की घटना के बाद विभाग ने यह मामला मोबाइल कंपनी के समक्ष उठाया। 40 वर्षीय इस व्यक्ति ने यह फोन अपनी 12वीं क्लास में पढ़ने वाली भतीजी की ऑनलाइन क्लासेज के लिए खरीदा था। मोबाइल कंपनी ने सूचित किया कि उन्होंने उपभोक्ता को 1,00,000 लाख रुपये मुआवजा और एक नया मोबाइल हैंडसेट देने का फैसला लिया है। 

किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रभावी कामकाज के लिए सही, शुद्ध और मानक वजन व माप का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपभोक्ता संरक्षण में अति आवश्यक भूमिका अदा करता है।कम मापऔर वजन से जुड़े कदाचार से उपभोक्ता का संरक्षण सरकार का अहम दायित्व है। विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 को पहले से पैक वस्तुएं के विनियमन के लिए बनाया गया है।

इन नियमों के तहत, पहले से पैक वस्तुओं को उपभोक्ता के हितों में विक्रेता द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ आवश्यक सूचनाओं का अनुपालन करना होता है। यह देखा गया है कि कुछ ई-कॉमर्स संस्थाएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उत्पाद की जानकारी की घोषणा की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लघंन कर रही हैं। अतः नियमों का पालन ना करने के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता संरक्षण हेतु नोडल विभाग है और उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए यह विभिन्न उपाय कर रहा है। 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू हुआ है जो उपभोक्ता विवादों के सरल एवं शीघ्र निवारण के लिए तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र उपलब्ध करवाता है।

झूठे या भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार पद्धति, उपभोक्ता के अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों के विनियमन के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है जो जनता के हितों के लिए कार्य करता है और उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में मानकर उनके अधिकारों को लागू, संरक्षित और बढ़ावा देता है।

  1. Casino Kya Hota Hai
  2. Casino Houseboats
  3. Star111 Casino
  4. Casino Park Mysore
  5. Strike Casino By Big Daddy Photos
  6. 9bet
  7. Tiger Exch247
  8. Laserbook247
  9. Bet Bhai9
  10. Tiger Exch247.com

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *