सोनिया व राहुल पर 249 करोड़ की आयकर चोरी का आरोप, 4 दिसम्बर को अंतिम तर्क उच्चतम न्यायालय
आईएनएन/एजेंसी/नई दिल्ली, @Infodeaofficial
नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ घोटाले में फंसे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी व वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आयकर मामले में इन दोनों की अपील पर उच्चतम न्यायालय चार दिसम्बर को अंतिम तर्क सुनने की तिथि निश्चित की है।
सोनिया गांधी व राहुल गांधी इस मामले के तहत यंग इंडिया के कथित गडबड़झाले में 249.15 करोड़ रुपये के आयकर की चोरी का आरोप है। उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी व राहुल गांधी की अपील को ठुकराते हुए आयकर विभाग की नोटिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। सोनिया गांधी व राहुल गांधी इस मामले में आपरधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय के नयाधीश ए के सीकरी और न्यायाधीश एस ए अब्दुल नजीर की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के पश्चात कहा, ‘चूंकि प्रतिवादी (आयकर विभाग) उपस्थित है इसलिये हम औपचारिक नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। हम मामले में अंतिम तर्क के लिये चार दिसंबर की तारीख निर्धारित कर रहे हैं।’
सोनिया और राहुल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें 2011-12 के लिये उनके कर आकलन को दोबारा खोलने के मामले में उन्हें राहत देने से मना कर दिया गया था। शीर्ष न्यायालय ने उनकी याचिकाओं पर कोई नोटिस नहीं जारी किया क्योंकि आयकर विभाग की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित थे। आयकर विभाग ने शीर्ष न्यायालय में केवियट दायर किया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध यदि खिलाफ अगर कोई अपील दायर की जाती है तो उसका भी पक्ष सुना जाए।
सोनिया, राहुल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने यह अपील दायर की है। उन्होंने उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध आयकर मामला नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे फौजदारी मामले का सामना कर रहे हैं।
आयकर विभाग के अनुसार, राहुल गांधी के वर्ष 2011-12 के कर आकलन को फिर से खोलने का निर्णय किया गया क्योंकि उन्होंने उसमें यह जानकारी नहीं दी कि वह 2010 से कंपनी ‘यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक थे। विभाग के अनुसार, राहुल की यंग इंडिया में जितनी हिस्सेदारी है उसके मुताबिक उनकी आय 154 करोड़ रुपये होती है न कि 68 लाख रुपये जैसा कि पहले आकलन किया गया था। आयकर विभाग तात्कालिक मामले में आयकर कानून की धारा 147 को लागू करता है। इस धारा के तहत उस आय को कर नेट में लाया जाता है जो कि वास्तविक आकलन के दौरान शामिल नहीं थी। कर विभाग पहले ही यंग इंडिया को आकलन वर्ष 2011-12 के लिए 249.15 करोड़ रुपये का नोटिस जारी कर चुका है।